मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 2026 | घर बनाने के लिए ₹1 लाख | Online Apply

Nilesh Dahariya
Chhattisgarh Govt Scheme 2026

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना घर बनाने के लिए मिलेंगे ₹1,00,000

छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों के 'पक्के घर' के सपने को पूरा करने के लिए 28 फरवरी 2023 से इस महत्वकांक्षी योजना की शुरुआत की है। यदि आप भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं, तो यह योजना आपके लिए है।

प्रारंभ: 28.02.2023 लाभ: ₹1 लाख (एकमुश्त)
Chhattisgarh Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2026 - 1 Lakh Subsidy for House Construction Scheme 15

हर मजदूर का सपना होता है कि उसका अपना खुद का पक्का मकान हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" लागू की है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर नया घर बनाने या बना-बनाया घर खरीदने के लिए मंडल द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में हम पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।

इस लेख के मुख्य बिंदु

  • योजना का लाभ (Benefits)
  • पात्रता के नियम (Eligibility)
  • आवश्यक दस्तावेज (Documents List)
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

योजना में मिलने वाला लाभ (Benefits)

₹1,00,000 (एक लाख रुपये)

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड (Plot) पर आवास निर्माण करने अथवा नवीन आवास क्रय (Purchase) करने के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

भुगतान मोड: DBT (सीधे बैंक खाते में)

पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

3 वर्ष पुराना पंजीयन श्रमिक का पंजीयन निरंतर 3 वर्ष पूर्व का होना चाहिए और वर्तमान में 'जीवित' (Active) होना चाहिए।
स्वयं का घर न हो छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के नाम से पूर्व में पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
पति-पत्नी नियम यदि पति और पत्नी दोनों मंडल में पंजीकृत हैं, तो योजना का लाभ केवल एक ही हितग्राही को मिलेगा।
जमीन का स्वामित्व आवेदक के पास आवास निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड (Plot) होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन करते समय स्कैन करके अपलोड करने हेतु निम्न दस्तावेज तैयार रखें:

  • 1 आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • 2 श्रमिक पंजीयन कार्ड (Labour Card)
  • 3 नियोजक (Employer) द्वारा जारी 90 दिन कार्य करने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
  • 4 ₹10 के स्टाम्प पेपर पर "कोई आवास नहीं होने" का शपथ पत्र (Affidavit)।
  • 5 बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें IFSC कोड साफ़ हो)।
  • 6 भूखंड का दस्तावेज: खसरा नक्शा / B-1 / पट्टा (Registry/Patta)।
  • 7 शहरी क्षेत्र हेतु: नवीन आवास निर्माण की भवन अनुज्ञप्ति / अनुबंध।
    ग्रामीण क्षेत्र हेतु: ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)।

महत्वपूर्ण टिप (Pro Tip)

आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका लेबर कार्ड पिछले 3 वर्षों से लगातार रिन्यू (Renew) हो। अगर बीच में गैप हुआ है या कार्ड बंद हो गया था, तो आप अपात्र हो सकते हैं।

आवेदन कैसे करें? (Online Process)

1

पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in या shramevjayate.cg.gov.in पर जाएं।

2

लॉगिन करें

विभाग वाले सेक्शन में 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण' चुनें और 'योजना हेतु आवेदन' पर क्लिक करें। अपने यूजर आईडी/पासवर्ड से लॉगिन करें।

3

योजना का चयन

ड्रॉपडाउन मेनू से "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" चुनें।

4

दस्तावेज अपलोड

मांगी गई जानकारी भरें और ऊपर बताए गए दस्तावेजों (B1, शपथ पत्र, बैंक पासबुक) को स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

नोट: यदि आप ऑनलाइन आवेदन में असमर्थ हैं, तो अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (Choice Center) से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या 1 साल पुराने लेबर कार्ड पर आवास योजना का लाभ मिलेगा?
नहीं, इस योजना के लिए श्रमिक का पंजीयन निरंतर 3 वर्ष पुराना होना अनिवार्य है।
क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी आवेदन कर सकते हैं?
नियमों के अनुसार, यदि आपके पास पहले से पक्का आवास है या आपने किसी अन्य आवास योजना का लाभ लिया है, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो सकते। विस्तृत जानकारी के लिए श्रम विभाग से संपर्क करें।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए एक वरदान है। ₹1 लाख की सहायता राशि से आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं। यदि आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें।

ऑनलाइन आवेदन करें

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